कर्नाटक में निषेधाज्ञा लागू

सीएए पर विभिन्न राजनीतिक दलाें और संगठनों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक में एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई;

Update: 2019-12-19 11:50 GMT

बेंगलुरू । नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) पर विभिन्न राजनीतिक दलाें और संगठनों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक में एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह कदम कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

शहर पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने बुधवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से गुरूवार सुबह छह बजे से 21 दिसंबर मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल , संगठन और व्यक्तियों के समूह को किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश में लोगों को किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन करने, पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध हैं।

इस बीच वाम दलों- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर में प्रदर्शन का आह्वान किया है

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(कानून व्यवस्था) अमर कुमार पांडेय ने प्रतिबंध की घोषणा करते हुए बताया कि सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि शहर में 50 से अधिक संगठनों ने इस कानून का समर्थन करने के लिए आभार रैलियां निकालने की अनुमति मांगी थी लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई है

इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डा़ जी. परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरू में हिंसा की किसी आशंका के बगैर निषेधाज्ञा को लगाया जाना सरकार की शक्तियों का खुला दुरूपयोेग है

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