जुलूस, धरना तथा प्रदर्शन राजभवन एवं मुख्यमंत्री निवास के पास प्रतिबंधित
छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों एवं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास के घोराव को अलग अलग आन्दोलनों के मद्देनजर राजभवन एवं मुख्यमंत्री निवास के आस-पास शांति सभा एवं प्रदर्शन प्रतिबंधित;
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों एवं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास के घोराव को अलग अलग आन्दोलनों के मद्देनजर राजभवन एवं मुख्यमंत्री निवास के आस-पास शांति, विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिये आगामी 22 सितंबर तक जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ओ.पी.चौधरी द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी कर प्रभावशील किया गया है। जारी आदेश के अनुसार राजभवन के पास साक्षरता तिराहा से प्रारंभ होकर बंजारी बाबा मजार चौक की ओर जाने वाली सड़क एवं कलेक्टोरेट तिराहे से प्रारंभ होकर कालीमाता मंदिर चौक तक जाने वाली सड़क तथा राजभवन के पीछे से सिविल लाईन थाना तक जाने वाली सड़क जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री निवास के पास शंकर नगर चौक से एस.आर.पी. चौक, मरीन ड्राईव से शास्त्री चौक, खजाना तिराह से राजभवन चौक से काली मंदिर तिराहा, राजभवन चौक से पुलिस नियंत्रण कक्ष से इनकम टैक्स कालोनी चौक एवं पीडब्ल्यूडी चौक से छत्तीसगढ़ क्लब चौक से एस.आर.पी. चौक तक के क्षेत्र को जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।