सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी

Update: 2019-01-12 21:51 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके तहत आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

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