शशि थरूर की याचिका पर रिपब्लिक टीवी को नोटिस जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर रिपब्लिक टीवी व पत्रकार अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया;
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर रिपब्लिक टीवी व पत्रकार अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
थरूर ने याचिका में चैनल पर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में 'गलत रिपोर्टिग' का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने हालांकि टीवी चैनल को थरूर के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोकने संबंधी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।
न्यायालय ने यह कहते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की कि मुख्य मामले, जिसमें थरूर ने चैनल के खिलाफ दो करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है, की तरह इसमें 'जल्द सुनवाई' की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने हालांकि कहा कि इस मामले में थरूर को अपनी बातें खुलकर नहीं रखने का अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने 29 मई को कहा था कि टीवी समाचार चैनल पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में जांच से संबंधित तथ्यों के आधार पर खबरें दे सकता है, पर यह तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद को 'अपराधी' नहीं कह सकता।
अधिवक्ता गौरव गुप्ता के जरिये एक नए आवेदन में थरूर ने कहा, "प्रतिवादी (रिपब्लिक टीवी) के वकील की ओर से सुनवाई की पिछली तारीख पर दिए गए आश्वासन के बावजूद वे अब भी वादी (थरूर) के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करते हुए उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं।"
आवेदन में कहा गया है, "कई शो, चर्चा, साक्षात्कार आदि प्रसारित किए जा रहे हैं.. जिनके जरिये अपरोक्ष रूप से बताया जा रहा है कि मृतका के दुर्भाग्यपूर्ण निधन में वादी की संलिप्तता है।"
इसमें कहा गया है, "ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें वादी को स्पष्ट तौर पर मृतका का हत्यारा बताया गया।"
कांग्रेस नेता ने दलील दी है कि 'सुनंदा पुष्कर की हत्या' जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसी अदालत ने यह तय नहीं किया है कि उनकी मौत वास्तव में हत्या थी या नहीं।
रिपब्लिक टीवी ने पुष्कर की मौत की रात को एक रिपोर्टर तथा थरूर के सहायक नारायण की बातचीत का एक टेप भी प्रसारित किया, जिसे इसने पुष्कर की मौत का पर्दाफाश करार दिया।
पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात दक्षिण्ी दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के कक्ष में मृत पाई गई थीं।
थरूर ने अपने मानहानि के मुकदमे में कहा कि 'वह अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आम लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खो दी।'
इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता को बिना किसी आधार पर उनकी दिवंगत पत्नी का कथित हत्यारा घोषित कर दिया। इसमें पुष्कर की मौत मामले की जांच पूरी होने तक चैनल पर इससे संबंधित रिपोर्ट प्रसारित करने से रोक लगाने का आदेश देने की मांग भी की गई।