किसी की गोपनीयता से न हो समझौता : बैजल

आरोप प्रत्यारोप से दूर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जरूर सीसीटीवी कैमरों को पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने व कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताते हुए एक कमेटी का गठन किया है;

Update: 2018-05-09 13:27 GMT

नई दिल्ली। आरोप प्रत्यारोप से दूर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जरूर सीसीटीवी कैमरों को पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने व कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताते हुए एक कमेटी का गठन किया है।

यह कैमरे महिलाओं, वृद्ध और कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण के तौर पर स्थापित हों साथ ही सुरक्षित वातावरण, अपराध नियंत्रण, अपराधिकयों की धरपकड़, पहचान, आपराधिक जांच में सहायता हो सकेगी।

 कैमरों की बाबत यह कमेटी 30 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देगी। निगरानी कैमरों के उपयोग सुरक्षा कारणों से हो लेकिन अनुचित हस्तक्षेप, लोगों की गोपनीयता से समझौते न हो यह जरूरी है।

कैमरों का उपयोग व्यक्तियों की गोपनीयता जोकि उनका एक मौलिक अधिकार है का उल्लंघन करने के लिए एक उपकरण बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए सीसीटीवी को लगाने से संबंधित गोपनीय चिंताओं का भी उचित हल होना चाहिए। सभी निगरानी कैमरे सिस्टम के लिए जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए जिसमें उनकी इमेज, जानकारी एकत्रित करना और उसका उपयोग करना शामिल है।

सीसीटीवी कैमरों को लगाने में एवं संचालन के लिए विश्व में नियामक, नीतियां बनाई जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें उपकरण के प्रभावी देखरेख, उसके सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना, उपयोग के लिए रिकार्ड को सीमित मात्रा में दिखाना एवं जब भी जरूरी हो, उपकरणों के उपयोग के लिए सार्वजनिक नोटिस उपलब्ध कराना चाहिए।

इसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरों को लगाने, संचालन, निगरानी एवं अन्य संबंधी मुद्दों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया, ढांचा विकसित करने की जरूरतों को देखते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार क गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून के पालन में यह कमेटी कई सुझाव देगी।  

इसमें कैमरों को लगाने, संचालन, निगरानी, एक मानक संचालन प्रक्रिया, नियामक ढांचा, प्रासंगिक कानून, नियम, न्यायिक घोषणाओं एवं देश विदेशों में अपनाई गई प्रकियाएं। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए मानदंड, प्राधिकृत एजेंसियों  अधिकारियों की अनुमति एवं मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में। 

सरकारी विभागों के साथ सीसीटीवी फुटेज के रखरखाव, निगरानी उस तक पहुंच एवं उसके वितरण के संबंध में मानदंड। गोपनीयता एवं उसकी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए रिकार्ड किए गए फुटेज को हटानेध्मिटाने इत्यादि के संबंध में। जहां भी आवश्यकता होए कैमरे लगाने से प्रभावित व्यक्तियों, समूहों को सूचित करने के लिए तंत्र बनाना।

प्रभावी समीक्षा प्रक्रिया, एसओपी के क्रियान्वयन नियामक ढांचे की निगरानी के तंत्र। गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु मुद्दों पर 30 दिन में सुझाव देगी।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के दौरान, समिति सभी प्रमुख उपयोगकर्ताओं, विभागों, एजेंसियों, निकायों से उनके इनपुट, सुझावों के लिए उनसे आवश्यक रूप से संपर्क करेगी।

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