बेनामी लेन-देन खिला सकती है जेल की हवा : आयकर विभाग

नई दिल्ली | आयकर विभाग ने शुक्रवार को बेनामी लेनदेन में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 7 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा झेलना पड़ेगा।;

Update: 2017-03-04 04:09 GMT

नई दिल्ली | आयकर विभाग ने शुक्रवार को बेनामी लेनदेन में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 7 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा झेलना पड़ेगा। विभाग ने अखबारों में इश्तेहार देकर चेतावनी जारी करते हुए कहा, "बेनामी सौदे में शामिल न हों। बेनामी लेनदेन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से लागू हो चुका है।"

इसमें कहा गया, "बेनामी अधिनियम के तहत जो सरकार को गलत जानकारी देंगे, उन्हें पांच साल की जेल की सजा के अलावा बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना देना होगा। इसमें संपत्ति के वास्तविक मालिक, बेनामी संपत्ति जिसके नाम से हो और जो व्यक्ति इस सौदे में शामिल रहा हो। सभी को 7 साल की सश्रम कारावास के साथ बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना चुकाना होगा।"

विभाग ने यह भी कहा कि बेनामी संपत्तियां सरकार जब्त भी कर सकती है और उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

बेनामी सौदे (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2016 पिछले साल अगस्त में संसद में पारित हुआ था, जिसे काले धन पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।

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