पैन के लिए आधार कार्ड जरूरी, सरकारी अधिसूचना जारी
सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है;
नयी दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से नया पैन नंबर बनाने के लिये 12 अंक वाला आधार नंबर आवेदक को देना अनिवार्य कर दिया है।
राजस्व विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई तक पैन नंबर उपलब्ध है उसे अपने कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड धारक को आयकर की धारा 139एए की उपधारा दो के प्रावधानों के अंतर्गत आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुये आयकर रिटर्न भरने के लिये आधार को अनिवार्य बनाया था। इसके लिये 2017-18 के वित्त विधेयक कर प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन किये गये थे।
सरकार ने इसके अतिरिक्त पैन कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया है। यह सारी कवायद पैन कार्ड के जरिये कर चोरी रोकने के लिये की गई है। ऐसा सामने आया है कि बहुत से लोगों ने कई-कई पैन कार्ड बनवा रखे हैं।