मध्यप्रदेश: छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास

मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक बालिका के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण की सुनवाई करते हुये आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया;

Update: 2019-02-12 20:44 GMT

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक बालिका के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण की सुनवाई करते हुये आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया।

इंदौर जिला सत्र न्यायालय की अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती सविता सिंह ने आज निर्णय पारित करते हुये आरोपी रूपेश (32) पर पच्चीस सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने अर्थदंड में बतौर प्रतिकर पीड़ित परिवार को दिए जाने का आदेश दिया है ।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार 13 फरवरी 2016 को पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आराेपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। उसे दोषी पाया गया।

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