मप्र :पिता की हत्या पर पुत्र को आजीवन कारावास
मध्यप्रदेश के डिण्डोरी जिले की एक अदालत ने पिता की हत्या करने वाले पुत्र के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2018-05-31 12:06 GMT
डिंडौरी । मध्यप्रदेश के डिण्डोरी जिले की एक अदालत ने पिता की हत्या करने वाले पुत्र के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार मेहंदवानी थाना क्षेत्र के मोहगांव निवासी आरोपी भाग सिंह ने 29 अप्रैल 2017 को घरेलु विवाद के चलते अपने पिता को सिर पर लाठी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना में पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।
सत्र न्यायाधीश भागवती चौधरी ने आरोपी भाग सिंह के खिलाफ कल दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।