मप्र : रिश्वत लेने के मामले में एक पुलिस अधिकारी को 5 वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के धार जिले की एक अदालत ने आज रिश्वत लेने के एक मामले में आज एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है;
धार। मध्यप्रदेश के धार जिले की एक अदालत ने आज रिश्वत लेने के एक मामले में आज एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन कार्यालय धार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज विशेष न्यायाधीश श्रीमती डॉ. शुभ्रासिंह ने एएसआई बसंतसिंह धुंध को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो अगल अगल धाराओं में दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 3-3 हजार रूपये अर्थदंड से सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है।
विशेष पुलिस स्थापना शाखा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार एएसआई बसंतसिंह धुंध को 19 दिसंबर 2015 को एक शिकायतकर्ता की बंदूक के लायसेंस का नामांतरण करने के एवज में पच्चीस सौ रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया था। गिरफ्त में आया बसंतसिंह धुंध तत्कालीन रीडर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरदारपुर, जिला धार में पदस्थ था। धुंध पर आज लगे आरोप सही पाये जाने पर उसे दंडित कर जेल भेजा गया है।