वर्ष 2017-18 में 12.33 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल

सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार को कुल 12.33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जोकि पिछले साल की तुलना में 26 फीसदी अधिक है

Update: 2019-01-03 22:31 GMT

नई दिल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार को कुल 12.33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जोकि पिछले साल की तुलना में 26 फीसदी अधिक है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा गुरुवार को सार्वजनिक की गई सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल पंजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों को कुल 12,33,207 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में 3,17,458 या 26 फीसदी अधिक है। 

पिछले साल केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों कुल 63,206 या 4 फीसदी आरटीआई आवेदनों को खारिज कर दिया, आवेदन खारिज करने में पिछले साल की तुलना में 2.59 फीसदी की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 6.59 फीसदी आरटीआई आवेदनों को खारिज किया गया था। 

समीक्षाधीन साल में सार्वजनिक प्राधिकरणों ने आवेदन शुल्क, अतिरिक्त शुल्क और दंड के रूप में कुल 1.26 करोड़ रुपये संग्रह किया। 

सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदन वित्त मंत्रालय को मिले, जिसकी संख्या 1,99,923 रही, जिसमें से 28,145 आवेदन को खारिज कर दिया गया। सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज किए, जो कि 18 फीसदी रही। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कुल 15.16 फीसदी आवेदन खारिज किए। 

सीआईसी ने 2017-18 में दूसरी अपील और शिकायतों के कुल 29,005 मामलों का निपटारा किया।

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