मॉक पोल, मतदान शुरू होने के एक घंटे पहले आयोजित हो
शांति और व्यवस्था को बनाए रखते हुए, किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर लाईन में खड़े, मतदाताओं की भीड़ की फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है;
बेमेतरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसके अंतर्गत मतदान केन्द्र में आयोग द्वारा जारी निर्वाचन प्राधिकार पत्रधारी प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों द्वारा विडियोग्राफी के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो अर्थात मतदाता को मत डालते हुए न दर्शाया जाए।
किसी भी अनाधिकृत एवं मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी ना की जाए।
मतदान के दिन कोई पर्यवेक्षक मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है। यह संभव है कि वह निर्वाचन क्षेत्र की दौरे की शुरूआत आपके केन्द्र से करे और उस समय जब आप मतदान की प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर रहें हो, वह आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण करें, उसके प्रति सम्यक, शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए और ऐसी जानकारी देना चाहिए, जो वह निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए अपेक्षा करे।
वही पर्यवेक्षक को रूटीन जानकारी के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते है और उन्हें अनुपस्थित मतदाता, अन्यत्र भेजे गए मतदाता, मृत मतदाता (ए.एस.डी.) की सूची उपलब्ध कराना चाहिए। वे केवल मतदान केन्द्र पर कराये जाने वाले मतदान का निरीक्षण करेंगे।
पोलिंग बूथ पर मतदान प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देते है तो सुझाव पर ध्यान देना चाहिए।