दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की खास पहल
वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अब दिव्यांगों के स्वामित्व का सही तरह से उल्लेख होने से उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी;
नई दिल्ली। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अब दिव्यांगों के स्वामित्व का सही तरह से उल्लेख होने से उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण दस्तावेजों में दिव्यांगजनों के स्वामित्व को शामिल करने संबंधी संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम(सीएमवीआर) 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर को जारी हुई इस अधिसूचना से दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा। दरअसल, मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवश्यक सीएमवीआर के विभिन्न कागजातों में स्वामित्व अधिकार के विवरण में दिव्यांगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, सीएमवीआर के फॉर्म 20 को संशोधित कर दिया गया है।
सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के तहत दिव्यांगों को मोटर वाहनों की खरीद, स्वामित्व और संचालन के लिए जीएसटी सहित कई तरह की छूट प्रदान की जा रही है। सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत वर्तमान विवरणों के अनुसार अधिग्रहित स्वामित्व अधिकार दिव्यांगजन नागरिकों के विवरण को प्रतिबिंबित नहीं करता। ऐसे नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। मसलन, भारी उद्योग विभाग की वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अनुसार दिव्यांगजनों को लाभ मिलता है। प्रस्तावित संशोधन के साथ इस प्रकार के स्वामित्व अधिकार विवरण दर्शाने से दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।