सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी : ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन से करें परहेज
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मो के विज्ञापन से परहेज करने के लिए एक सलाह जारी की है;
नई दिल्ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मो के विज्ञापन से परहेज करने के लिए एक सलाह जारी की है। एडवाइजरी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और प्लेटफार्मो के कई विज्ञापनों के उदाहरणों के प्रकाश में आई है।
एडवाइजरी में कहा गया है, "देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।"
एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का इस बड़े पैमाने पर निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रभाव है।
इसमें कहा गया, "ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंड के सख्त अनुरूपता में प्रतीत नहीं होते हैं।"
एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है और इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मो के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। इसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है।