2016 में सभी स्कूलों में की गईं भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि उसे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों के तहत की गईं सभी भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है;

Update: 2024-03-14 23:04 GMT

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि उसे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों के तहत की गईं सभी भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है।

गुरुवार को मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के सामने आने के बाद इसने आयोग के वकील से पूछा कि क्या डब्ल्यूबीएसएससी के पास समीक्षा प्रक्रिया से गुजरने के लिए सभी जरूरी घटक हैं?

आयोग के वकील ने तब जवाब दिया कि डब्ल्यूबीएसएससी के पास सभी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट की प्रतियां नहीं थीं, बल्कि केवल वे थीं जो सीबीआई के अधिकारियों द्वारा बरामद की गईं और उन्हें दी गईं।

हालांकि, आयोग के वकील ने कहा कि अगर अदालत आदेश देती है, तो डब्ल्यूबीएसएससी अधिकारी ओएमआर शीट के आधार पर समीक्षा करने के लिए तैयार हैं।

बेंच ने इसके बाद टिप्पणी की कि उसे अंततः 2016 में डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण, दोनों श्रेणियों के तहत सभी भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है।

इस मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। अगर बेंच समीक्षा का आदेश देती है तो 2016 में की गईं भर्तियों का पूरा पैनल रद्द किया जा सकता है।

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