विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में समुद्री सहायता विधेयक पारित

राज्यसभा ने मंगलवार को हंगामे के बीच नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 (द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल) पारित कर दिया;

Update: 2021-07-28 01:44 GMT

नई दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को हंगामे के बीच नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 (द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल) पारित कर दिया। शोरशराबे के बीच संक्षिप्त बहस के बाद विधेयक पारित किया गया। यह लाइटहाउस को नियंत्रित करने वाले पुराने कानून की जगह लेगा और पोत यातायात सेवाओं को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए एक नया ढांचा प्रदान करेगा। मालूम हो कि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

विपक्ष की नारेबाजी के बावजूद, उपसभापति हरिवंश ने विधेयक को मतदान के लिए रखा और इसे बाद में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और बाद में सदन की कार्यवाही दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा द्वारा पिछले सत्र में 22 मार्च, 2021 को बिल पारित किया जा चुका है।

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बहस का जवाब देते हुए कहा, यह विधेयक नवीनतम तकनीकों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

इससे मछुआरे और तटीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लाइटहाउस पर्यटन और उसके आसपास और 90 साल पुराने कानून को बदलने में भी मदद मिलेगी।

यह बिल समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत दायित्व का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है। यह ऑपरेटर के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए भारत में नेविगेशन के लिए सहायता के विकास, रखरखाव और प्रबंधन प्रदान करेगा।

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