आरोपी की सहमति के बिना मजिस्ट्रेट आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता;

Update: 2019-08-02 13:29 GMT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली पीठ ने कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को उसकी सहमति के बिना भी उसकी आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है। 

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