मध्यप्रदेश : नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लगाई गई

 मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की कानून व्यवस्था एवं वर्तमान में जारी बाढ़ राहत कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 144 लगाई गई;

Update: 2019-09-21 10:46 GMT

मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की कानून व्यवस्था एवं वर्तमान में जारी बाढ़ राहत कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 144 लगाई गई है।

इसके साथ ही यहां रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और बंद आदि पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंध लग गया है।

जिला कलेक्टर मनोज पुष्प की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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