उच्च न्यायालय में हाजिर हुए आजम खां
लखनऊ ! इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जल निगम के चेयरमैन एवं प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खां के अदालत में उपस्थित होने पर;
लखनऊ ! इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जल निगम के चेयरमैन एवं प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खां के अदालत में उपस्थित होने पर उनके खिलाफ जारी तलबी के आदेश को समाप्त करते हुए कहा कि 21 मार्च तक मामले में निर्णय लेकर अदालत को बतायें। श्री खां ने आज न्यायालय में उपस्थित होकर अदालत को बताया कि उनको पूरे मामले की ठीक से जानकारी नहीं थी । दोपहर बाद दो बजे श्री खां अदालत के सामने हाजिर हुए और बहुत अदब के साथ अपने मामले में खुद बहस करते हुए कहा कि चुनाव के चलते व्यस्तता के कारण ऐसा हुआ नहीं तो बहुत पहले ही निर्णय लिया जाता । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति रवींद्र नाथ मिश्रा की पीठ ने आजम खान से कहा कि इस मामले में किस आधार पर ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय में एक ही दस्तावेज दो तरह से कैसे पेश किए गए। अदालत ने कहा कि केस आपका है और आपको जानकारी होनी चाहिये कि विभाग के अधिकारी कागजों में क्या कर रहे हैं। गौरतलब है कि जल निगम के अधिशाषी अभियंता धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी । जिसे राज्य सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। अधिकरण में कहा गया कि याची के खिलाफ की गई कार्रवाई नियमअनुसार नहीं है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए फैसला दिया था कि अधिकरण के इस फैसले के खिलाफ जल निगम की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है । सुनवाई के समय महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह अदालत में आज़म खान को लेकर उपस्थित हुए। साथ में याची की ओर से अपर महाधिवक्ता और जलनिगम के वकील आई पी सिंह भी थे। सुनवाई शुरू होते ही आजम खान ने स्वयं बहुत अदब व लिहाज से अदालत के सामने अपनी बात रखी । कहा कि वह इस समय चुनाव की वजह से व्यस्त रहे नही तो ऐसी नौबत न आती। आजम खान ने कहा कि वह बहुत सख्त निर्णय लेते हैं। कहा कि इस मामले में भी वह बहुत शीघ्र निर्णय लेंगे और पूरे मामले को खुद देखेंगे । मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को तय की है ।