हत्या के आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में मऊ की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की आज सजा सुनायी।
By : एजेंसी
Update: 2017-10-10 16:11 GMT
मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की आज सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मऊ नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मोहल्ला निवासी निजामुद्दीन की पत्नी आलमा खातून की 17 जुलाई 2011 की रात में धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी।
हत्या का कारण जमीनी विवाद बताते हुए निज़ामुद्दीन ने मऊ दीवानी कचहरी के अधिवक्ता असलम अली उर्फ नन्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला न्यायाधीश(एडीजे) आदिल आफताब अहमद ने आरोपी अहमद असलम को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। न्यायालय ने जुर्माने की रकम में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के परिजनों को दिये जाने का आदेश दिया।