बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास 

राजस्थान में अजमेर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या दो ने आज आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा;

Update: 2019-09-05 19:45 GMT

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या दो ने आज आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पोक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी धनराज को पोक्सो अधिनियम के तहत एक बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने पैरवी की।

मामले के मुताबिक पांच दिसंबर 2016 को केकड़ी उपखंड के ग्राम जूनियां निवासी धनराज ने एक आठ वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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