उत्तर प्रदेश के बांदा में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

उत्तर प्रदेश के बांदा में मानकों की अनदेखी कर चलाए जा रहे दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त और चार के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं;

Update: 2018-01-18 11:10 GMT

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा में मानकों की अनदेखी कर चलाए जा रहे दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त और चार के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि अवैध रुप से चल रहे मेडिकल स्टोर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करते हुए चार के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं।

इसके साथ ही नवीनीकरण न कराए जाने पर 31 दवा व्यापारियों को नोटिस जारी की गई है।

औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार हाल में चलाए गए अभियान में बाँदा नगर के अलीगंज मोहल्ले के मंगलमय मेडिकल स्टोर, नरैनी कस्बे के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान मौके पर फार्मेसिस्ट नहीं मिले, बगैर कैशमेमो के दवा बिक्री करते हुये पाया गया है और दुकान पर एक्सपायरी दवा भी पकड़ी गई। जिससे दोनों दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि अभियान में निरीक्षण के दौरान नियम 65 नियमावली 1935 के तहत कमियां पाए जाने पर बालाजी मेडिकल स्टोर चिल्ला चौराहा नगर बाँदा, बालाजी मेडिकल स्टोर अतर्रा, के डी मेडिकल स्टोर बांदा रोड अतर्रा, निराला मेडिकल स्टोर बघेला बारी का लाइसेंस निलंबित कर कार्रवाई शुरू की गई है।

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