कोविंद ने की आप के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका खारिज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी याचिका को चुनाव आयोग के सुझाव पर खारिज कर दिया है;

Update: 2019-11-06 00:42 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी याचिका को चुनाव आयोग के सुझाव पर खारिज कर दिया है और इन विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया है।

श्री कोविंद ने एक आदेश जारी कर सर्वश्री संजीव झा, नीतिन त्यागी, प्रवीण कुमार, पवन कुमार शर्मा, श्रीदत्त शर्मा, राजेश गुप्ता, दिनेश मोहनिया, अमानुल्लाह खां, कैलाश गहलोत, जरनैल सिंह और श्रीमती सरिता सिंह को अयोग्य ठहराये जाने की याचिका रद्द कर दी है और उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

इस आदेश की प्रतियां मंगलवार को मीडिया को जारी की गई।

राष्ट्रपति ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के अनुभाग 15 के उप अनुभाग चार के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत लाभ के पद के मामले में इन विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी याचिका को खारिज किया है।

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