डीपीएस सोसाइटी से निष्कासन मामले में खुर्शीद की याचिका खारिज

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2015 में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी की सदस्यता से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी;

Update: 2018-06-01 22:31 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2015 में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी की सदस्यता से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति ए.के. चावला की पीठ ने कहा कि खुर्शीद की याचिका में कोई सार नहीं है।

खुर्शीद ने अदालत को बताया कि वह सोसाइटी के आजीवन सदस्य थे। वह गलत कामों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय विवाद निपटारा समिति समेत अन्य कई समितियों से जुड़े हुए थे।

डीपीएस सोसाइटी ने कहा था कि 30 मार्च 2015 को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शारदा नायक के साथ सोसाइटी के कार्यालय पर अतिक्रमण कर लिया और शारदा नायक ने जबरदस्ती चेयरमैन के कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया। 

इसके बाद खुर्शीद और शारदा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और सोसाइटी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

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