कठुआ रेपकांड: SC का गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार, 17 मई को होगी सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेपकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने से साफ इनकार कर दिया है।;

Update: 2018-05-16 17:05 GMT

नई दिल्ली।  जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेपकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने से साफ इनकार कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ही करेगी। मामले की सुनवाई अब 17 मई को होगी।

दरअसल कठुआ कांड में आरोपी साहिल शर्मा और दो अन्य गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है।

आरोप लगाया गया था कि कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें परेशान कर रही है। उनके परिवार के सदस्यों पर दबाव डाल रही है।

 याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि क्राइम ब्रांच से छात्रों की जान को खतरा है और इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई जाए। साथ ही इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए, लेकिन सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एमए खानविलकर और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की पीठ ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में न तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और न ही कोई और एजेंसी इस मामले की जांच करेगी वहीं अब इस घटना की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

आपको बतादें कि जम्मू-कश्मीर में घुमंतु बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची से 8 लोगों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी।

कठुआ के एक गांव से बच्ची इसी साल 10 जनवरी को लापता हो गई थी. जिसके एक हफ्ते बाद जंगल से उसका शव मिला था। 

इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जबकि एक किशोर आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से चार्जशीट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला दिया था कि इस मामले की सुनवाई पठानकोट की अदालत में होगी।

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