​​​​​कार्ति चिदम्बरम सीबीआई समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे  

कार्ति चिदम्बरम ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में सीबीआई द्वारा तलब किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है;

Update: 2017-10-04 14:00 GMT

नयी दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तलब किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कार्ति ने अपनी याचिका में कहा है कि एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में सीबीआई द्वारा उन्हें तलब किया जाना गैर-कानूनी है। सीबीआई ने उन्हें परेशान करने के इरादे से समन जारी किया है।

सीबीआई ने कार्ति को समन जारी करके इस मामले में आज जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा था, लेकिन वह नहीं पेश हुए। उन्होंने सीबीआई के समक्ष पेश होने के बजाय चार पन्नों का पत्र लिखकर कहा है कि जांच एजेंसी के समन आदेश को उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जानी चाहिए।

कार्ति ने कहा है कि सीबीआई ने जिस आधार पर उन्हें समन किया है, वह अनुचित है। कार्ति की दलील है कि इस मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसके बावजूद उन्हें नोटिस जारी किया गया है, 
 

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