कर्नाटक: अवैध खनन के 76 और मामले SIT को सुपुर्द
कर्नाटक में हो रहे अवैध लौह अयस्क खनन से संबंधित मामलों को सीबीआई)द्वारा सबूत के अभाव में बंद किए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े 76 अतिरिक्त मामलों की विस्तृत जांच की;
बेंगलुरु। कर्नाटक में हो रहे अवैध लौह अयस्क खनन से संबंधित मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)द्वारा सबूत के अभाव में बंद किए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े 76 अतिरिक्त मामलों की विस्तृत जांच कर जिम्मा विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने का फैसला किया है।
राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने राज्य मंत्रिमंडल की आेर से कल लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि ये सभी 76 मामले वर्तमान में चल रही विभिन्न जांच प्रक्रियाओं अौर मौजूदा जांच के अतिरिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 24 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एसआईटी का कार्यकाल एक वर्ष तय किया गया है।
श्री जयचंद्र ने कहा कि दो करोड़ 85 लाख 98 हजार 975 मैट्रिक टन लौह अयस्क 1028 जहाजों के जरिये भेजे गये।
सीबीआई ने गोवा, पणजी तथा मोरमुगाओ बंदरगाहों से भेजी गयी अवैध लौह अयस्क खनन के मामलों की जांच को बंद कर दिया है जबकि तमिलनाडु के दो और आंध्र प्रदेश के तीन बंदरगाहों से उसे अवैध लौह अयस्क की गयी आपूर्ति की जांच करने की इजाजत नहीं दी गयी।
श्री जयचंद्र ने विभिन्न मामलों की जांच प्रक्रिया की चर्चा करते हुए बताया कि 28 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है जबकि 20 मामलों में अदालतों ने रोक लगा रखी है।
सात मामले की जांच की विभिन्न स्तरों पर हैं, जबकि दो मामलों में जांच प्रगति पर है।
इसके अलावा 19 मामलों में ‘बी’ रिपोर्ट फाइल की जा चुकी है जबकि 26 मामलों में जांच की जा रही है।
पांच मामलों में जांच की अनुमति अभी नहीं मिली है और 19 मामलों में जांच की जा रही है।
करोड़ों रुपये के लौह अयस्क के अवैध खनन से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई की ओर से बंद किये जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी के गठन का निर्णय लिया है।