कमल हासन को गोडसे मामले में मिली जमानत

मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के प्रमुख कमल हासन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में विवादित टिप्पणी ‘भारत का पहला हिंदू आतंकवादी’ मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत मिल गई

Update: 2019-06-02 02:38 GMT

करुर। मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के प्रमुख कमल हासन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में विवादित टिप्पणी ‘भारत का पहला हिंदू आतंकवादी’ मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत मिल गई। 

श्री हासन करुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 के समक्ष पेश हुए जहां से उन्हें अग्रिम जमानत मिली। 

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के निर्देश के अनुसार अभिनेता से नेता बने श्री हासन न्यायिक मजिस्ट्रेट सी विजय कार्तिक के समक्ष पेश हुए और दो जमानती एवं 10,000 रुपये के मुचलके जमा कराने के निर्देशों का पालन किया। 

जज ने श्री हासन को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी है। 

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 20 मई को श्री हासन को अग्रिम जमानत दी थी। उन्होंने अपने खिलाफ करुर जिले के अरवाकुरुचित थाने में दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार से बचने के लिए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 

एमएनएम नेता ने करूर जिले में 12 मई को एक चुनाव अभियान के दौरान हिंदू कट्टरवाद को लेकर टिप्पणी की जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। बाद में अरवाकुरुचित थाने में श्री हासन के खिलाफ कानून की धारा 135ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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