जज बी एच लोया मामला: सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित
उच्चतम न्यायालय ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के ‘ट्रायल’ जज बी एच लोया की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। ;
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के ‘ट्रायल’ जज बी एच लोया की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
महाराष्ट्र के पत्रकार बंधूराज संभाजी लोने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दिवगंत जज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी चाहती है।
न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने को कहा। न्यायालय ने कहा कि यह गम्भीर मामला है और इसकी सुनवाई बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 470 सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोहराबुद्दीन मामले की निचली अदालत में सुनवाई करने वाले पूर्व जज बी एच लोया की मौत की जांच की मांग की थी।
यह पत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी भेजे गये हैं। बार एसोसिएशन ने लोया की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से कराने की मांग की है।
गौरतलब है कि अभी तक इस मामले को लेकर एक आपराधिक रिट याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में दाखिल की गई है, जबकि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।
सोहराबुद्दीन शेख एवं उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या से संबंधित मामले को 2012 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। लोया ने उस मामले की सुनवाई की थी। उनकी मौत नवम्बर 2014 में हो गयी थी।