हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ दायर जोगी की याचिका डिफाल्ट
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा दायर चुनौती देने वाली याचिका में टंकित दस्तावेज रूप में नहीं होने व कुछ दस्तावेज की फोटकापी पढ़ने योग्य नहीं के कारण इनकी याचिका डिफाल्ट कर दी गई है;
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा दायर हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका में टंकित दस्तावेज रूप में नहीं होने व कुछ दस्तावेज की फोटकापी पढ़ने योग्य नहीं के कारण इनकी याचिका डिफाल्ट कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार 19 जून 1917 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनी हाईपावर कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट पर जिला कलेक्टर ने अजीत जोगी की जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था।
इस कार्रवाई को लेकर अजीत जोगी ने 19 जुलाई को हाईपावर कमेटी के रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 520 पन्ने की याचिका दायर की थी जो डिफाल्ट कर दी गई। अब कोर्ट को जिन दस्तावेजों पर आपत्ति है उन्हें अलग से प्रस्तुत करना होगा या नए सिरे से याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।
जिसमें हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट की लगभग 224 फोटो कापी है जिसमें से अधिकांश पढ़ने योग्य नही है एवं कुछ हस्तलिखित दस्तावेज हैं जिनको अलग से टाइप नहीं करवाया गया है। लिहाजा हाईकोर्ट ने उन दस्तावेजों पर आपत्ति करते हुए याचिका डिफाल्ट कर दी गई।
ये वे दस्तावेज हैं जिनकी मूलप्रति हाईपावर कमेटी के पास है और फोटो कापी ही अजीत जोगी को मिल पाई है। श्री जोगी के अधिवक्ता ने कहा है कि जिन दस्तावेजों पर हाईकोर्ट ने आपत्ति की है उन्हें फिर से प्रस्तुत किया जाएगा एवं हाईपावर कमेटी की मूलप्रति कमेटी द्वारा उपलब्ध कराने अलग से आवेदन दिया जाएगा।