आयकर विभाग ने जब्त की 3500 करोड रुपये की बेनामी संपत्ति

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है

Update: 2018-01-11 14:34 GMT

नयी दिल्ली।  आयकर विभाग ने बेनामी संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिबंध कानून पिछले साल एक नवंबर 2016 को लागू हुआ था।

इसके बाद आयकर विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 900 मामलों में 3500 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की है। इसमें से 2900 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति है। ये आंकड़े दिसंबर 2017 तक के हैं।

वित्त मंत्रालय की तरफ से आज जारी बयान में कहा गया है जब्त संपत्तियों में प्लाॅट. फ्लैट. दुकानें. जेवरात . वाहन . बैंक खातों में जमा धन और सावधि जमा आदि है।

आयकर विभाग की चेतावनी के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय का बेनामी संपत्ति जब्त करने का आंकड़ा सामने आया है। विभाग ने बेनामी संपत्ति के लेनदेन से लोगों को दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा था कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी जिसमें आपराधिक मुकदमा और सात वर्ष तक की कड़ी सजा हो सकती है ।
 

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