ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ व बलवा, जुर्म दर्ज
दीपका क्षेत्र में मकान से जुड़े एक आफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में जुर्म दर्ज किया गया;
कोरबा-दीपका। दीपका क्षेत्र में मकान से जुड़े एक आफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में जुर्म दर्ज किया गया है। दीपका थाना अंतर्गत ऊर्जा नगर के मकान क्रमांक 138 में निवासरत रविकांत साहू पिता स्व. छोटे लाल साहू 38 वर्ष ने अपने घर के बगल में ही कार्यालय बनाया हुआ है। आरोप है कि उसके कार्यालय में आपसी विवाद पर बाबू लाल यादव, लक्ष्मी राठौर, जय नारायण जायसवाल, अमृत साहू व गोरे लाल चंद्रा सहित अन्य ने घुसकर कीमती सामानों में तोड़फोड़ की। घटना से घर पर मौजूद उसकी पत्नी व साला काफी भयभीत थे।
रविकांत साहू के अनुसार आरोपी उसके दफ्तर में रखे 30-40 हजार नगदी को भी लेकर चले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 117/118 धारा 452, 427,147, 506, 294 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। याद रहे 2 दिन पहले ही इस मामले के प्रार्थी रविकांत साहू के विरुद्ध बाबूलाल यादव जो कि ऊर्जानगर कालोनी में गायत्री प्रज्ञा पीठ के व्यवस्थापक हैं, के द्वारा रविकांत व उसके साथियों के साथ मिलकर प्रज्ञा भवन में पूजा स्थल व निर्माण कार्य तोड़फोड़ कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का जुर्म दर्ज कराया गया है। गायत्री शिक्षा समिति के संरक्षक ठा. एसडी सिंह के नेतृत्व में गायत्री परिवार के लोगों ने तोड़-फोड़ के विरुद्ध गेवरा सीजीएम कार्यालय का घेराव किया। श्री सिंह ने यह भी कहा है कि रविकांत साहू एसईसीएल में नौकरी नहीं करता फिर भी विभाग के मकान में काबिज है। उसे विभागीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि उसने उनके पास अपनी गाड़ियां लगवा रखी है।
बहरहाल प्रज्ञा भवन मामले में उभयपक्षों पर अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच और गिरफ्तारी पर नजरें टिकी हैं।