नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कारावास

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई है;

Update: 2020-01-09 02:21 GMT

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 18 को नाबालिग पीडिता डेयरी से दूध लेकर वापस अपने घर आ रहीं थी। तभी घमापुर निवासी आरोपी विक्की बाल्मिक पीडिता का हाथ पकड़कर छेडखानी करने लगा। पीडि़ता के चिल्लाने पर उसके परिजन घर से बाहर आये तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था।
विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह ने यह सजा सुनायी है।

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