पटना में दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कठोर कारावास

बिहार में पटना की एक त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आज दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Update: 2019-08-06 19:20 GMT

पटना। बिहार में पटना की एक त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आज दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश मो. अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के भुसौला दानापुर गांव निवासी मंगल कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) और 498 (ए) के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

आरोप के मुताबिक, वर्ष 2015 में शादी हाने के बाद से दोषी मंगल अपनी पत्नी से दो लाख रुपये दहेज की मांग करता था और उसे प्रताड़ित करता था।

मांग नहीं पूरी होने पर 21 अप्रैल 2016 को उसने अपनी पत्नी शोभा देवी पर केरोसिन तेल छिड़का और आग लगाकर हत्या कर दी।

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