उच्च न्यायालय की मुहर तेजस्वी को छोड़ना होगा सरकारी बंगला

न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खालीकरने का आदेश दिया;

Update: 2018-10-06 20:03 GMT

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला अब खाली करना ही होगा। पटना उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि तेजस्वी को वह बंगला उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था।

पद से हटने के बाद सरकार ने तेजस्वी का आवंटन रद्द करते हुए यह बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया है। 

तेजस्वी ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला आज सुनाया गया। 

तेजस्वी राजद, कांग्रेस और जद (यू) महागठबंधन की सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाद में अपने जद(यू) को महागठबंधन से अलग कर लिया और जनादेश के विपरीत हाशिये पर पड़े भाजपा को साथ लेकर दूसरी सरकार बना ली। जब सरकार बदली तो सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री हो गए।

Full View

Tags:    

Similar News