शिरडी साईं मंदिर से जुड़े मामले में महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत

 उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं मंदिर से जुड़े एक मामले में आज सरकार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी;

Update: 2018-02-05 17:57 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं मंदिर से जुड़े एक मामले में आज सरकार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगायी। शीर्ष अदालत ने उस याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है, जिसकी जनहित याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रबंधन समिति भंग करने का आदेश सुनाया था।

उच्च न्यायालय ने शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के लिए राज्य सरकार की प्रबंधन समिति को भंग करने का आदेश दिया था।  गौरतलब है कि महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से बनाई गई प्रबंधन समिति के सदस्‍यों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने समिति भंग करने के आदेश दिया था।

महाराष्ट्र सरकार ने समिति को भंग करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल महाराष्‍ट्र सरकार की समिति ही शिरडी साईं बाबा ट्रस्‍ट की कमान संभालेगी।

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