बिजली चोरी के मामले में चार दिन के कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर चार दिन के कारावास की सजा सुनाई है;

Update: 2017-05-05 15:43 GMT

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर चार दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार कनौजिया थाना क्षेत्र निवासी नारायण पवार को विधिवत रूप से बिना कनेक्शन लिए 5 एचपी की मोटर लगाकर गेंहू की सिंचाई करते बिजली कंपनी में पदस्थ कार्यपालन यंत्री ने पकड़ा था। विशेष न्यायाधीश एम एस तोमर ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हाेने पर 4 दिन के साधारण कारावास की सजा के साथ 50,139 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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