पूर्व राजनयिक माधुरी आईएसआई को सूचना देने के मामले में दोषी करार

राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) को संवेदनशील जानकारी देने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया

Update: 2018-05-18 23:04 GMT

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) को संवेदनशील जानकारी देने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम व भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के लिए माधुरी गुप्ता को दोषी ठहराया। 

अदालत सजा के परिमाण पर शनिवार को सुनवाई करेगी।

माधुरी गुप्ता ने कुछ गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी अधिकारियों को दी थी और वह दो आईएसआई अधिकारियों मुबशर रजा राणा व जमशेद के संपर्क में थी।

माधुरी गुप्ता के खिलाफ जुलाई 2010 में दाखिल किए गए आरोपपत्र के अनुसार उसका जमशेद के साथ रिश्ता था और वह उससे शादी की योजना बना रही थी।

आरोपपत्र में कहा गया था कि वह इस्लामाबाद के अपने आवास पर लगे एक कंप्यूटर व ब्लैकबेरी फोन के जरिए दोनों पाकिस्तानी जासूसों से संपर्क में रहती थीं।

हालांकि, माधुरी गुप्ता का दावा है कि वह निर्दोष है।

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