CBI के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश

उच्चतम न्यायालय ने कोयला घेाटाले में कथित संलिप्तता के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आज आदेश दिया।;

Update: 2017-01-23 15:28 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने कोयला घेाटाले में कथित संलिप्तता के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से कहा है कि कोयला घोटाले के आरेापियों के साथ सिन्हा के कथित संबंधाें की जांच की जाए।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि  सिन्हा की कोयला घोटाले में शामिल लोगाें के साथ साठगांठ होने के प्रथम दृश्टया सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ मामला बनाया गया है। न्यायालय ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद दिया।

संगठन ने आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले के कुछ आरोपियों के साथ साठगांठ कर  सिन्हा ने उन्हें बचाने की कोशिश की इसलिए इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए।
 

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