चारा घोटाला मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को कोई राहत नहीं दी

  झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज कोई राहत नहीं दी।;

Update: 2018-02-02 15:04 GMT

रांची।  झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज कोई राहत नहीं दी।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने  यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुयी सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मांगी है।

इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये टाल दी गयी है । उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के नियमित मामले 64ए/96 में  यादव को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। यादव ने सीबीआई के विशेष अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

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