आत्महत्या के लिए उकसाने पर मिली पांच साल की कैद
जिले की एक अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति, जेठ एवं जेठानी को पांच-पांच वर्ष के कारावास के साथ प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है;
जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति, जेठ एवं जेठानी को पांच-पांच वर्ष के कारावास के साथ प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार जिले के खेतासराय क्षेत्र स्थित मानीकला गांव निवासी रामबली ने सरायख्वाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी लड़की सोनवरसा की शादी चकवा आनापुर निवासी गुड्डू उर्फ सुनील से तीन फरवरी 2010 में हुई थी और 2011 में विदाई हुई।
दहेज में मोटरसाइकिल एवं रुपये की मांग को लेकर पति गुड्डू जेठ संजय, जेठानी संगीता उसकी लड़की को प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा गुड्डू गलत सोहबत में पड़कर नशाखोरी का आदी हो चुका था जिसका सोनवरसा विरोध करती थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि छह दिसंबर 2013 की शाम ससुराल में जब उसके छत से गिरने की सूचना मिली वह वहां पहुंचा और दरवाजा खुलवाया गया तो उसका शव पंखे के सहारेश् रस्सी से लटकता हुआ मिला।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) बलराज सिंह ने कल गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर विवाहिता को दहेज के लिए आत्महत्या को मजबूर करने के आरोपी पति गुड्डू, जेठ संजय एवं जेठानी संगीता को पांच वर्ष के कारावास के साथ ही छह-छह हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।