दीपावली पर दिल्ली- एनसीआर में नहीं जलेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कारोबारीयों की संशोधन की मांग को ठुकरा दिया है यानी की दिल्ली- एनसीआर में पटाखों की बिक्री नहीं होगी और न ही लोग इस दिपावली पर पटाखे जला पायेगे;

Update: 2017-10-13 13:34 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कारोबारीयों की संशोधन की मांग को ठुकरा दिया है यानी की दिल्ली- एनसीआर में पटाखों की बिक्री नहीं होगी और न ही लोग इस दिपावली पर पटाखे जला पायेगे । 

दूसरे राज्यों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखा फोड़ने के आदेश दिये। आपको बता दें की दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और पंजाब ,हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

 पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडी़गढ़ में सिर्फ 3 घंटे ही पटाखा जलाने के आदेश दिया है  और इन राज्यों में पीसीआर वैन इस बात की जांच करेगा कि कोई निर्धारित समय के बाद पटाखें न जलाए।

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