छात्रावास में बिना अनुमति घुसने वाले डॉक्टर पर एफआईआर
कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास में पदस्थ शिक्षिका से मिलने के लिए बिना अनुमति प्रवेश करने वाले चिकित्सक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है;
कोरबा। कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास में पदस्थ शिक्षिका से मिलने के लिए बिना अनुमति प्रवेश करने वाले चिकित्सक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। जांच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार दीपका थाना अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा-दीपका छात्रावास में पदस्थ एक शिक्षिका के साथ डॉ. रामकुमार श्रीवास का प्रेम है। डॉक्टर द्वारा छात्रावास में शिक्षिका से मिलने के लिए बार-बार आना-जाना किया जा रहा था। विगत वर्षों में प्रदेश व कोरबा जिले के छात्रावास मेेंं घटी घटनाओं के बाद शासन द्वारा छात्रावासों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया।
इसके बाद भी वर्ष 2016 से डॉ. राम कुमार श्रीवास शिक्षिका से मिलने के लिए बिना अनुमति छात्रावास में प्रवेश करता रहा। छात्रावास में रह रही छात्राएं चिकित्सक के बिना अनुमति प्रवेश से अपने आपको असुरक्षित व असहज महसूस कर रहीं थी।
इस मामले में बात सामने आने पर ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत की जांच उपरांत दीपका पुलिस ने डॉ. श्रीवास के खिलाफ अपराध क्र. 162/17 पर धारा 448 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
दीपका टीआई श्याम सिदार ने बताया कि शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही थी। जांच में डॉक्टर पर आरोप सहीं पाया गया। जिलाधीश द्वारा दीपका पुलिस को मिले निर्देश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।