बंगाल में आज से लागू होगा गुंडा दमन कानून , बिना केस 1 साल तक हिरासत; संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा
पश्चिम बंगाल में नए गुंडा दमन कानून के तहत संदिग्धों को एक वर्ष तक हिरासत में रखने, संपत्ति क्षति की भरपाई वसूलने और विशेष कानूनी प्रावधान लागू करने की व्यवस्था की गई है।;
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु सरकार गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त है। प्रदेश में आज से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए एक कानून लागू होने का जा रहा है। सरकार बनने के बाद शुभेन्दु अधिकारी का यह अहम फैसला माना जा रहा है। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध को पुलिस बिना केस के एक साल तक हिरासत में रख सकती है।
इसके अलावा दंगे और हुड़दंप मचाने वाले असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का भी अधिकार देगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस कानून का नाम पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 नाम दिया है।
विधानसभा ने 29 जून को पारित किए थे दोनों कानून
29 जून को विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने उस समय विधानसभा में लंबा भाषण देकर इन कानूनों की आवश्यकता बताई थी।
बिना चार्जशीट या मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति
इस कानून के तहत पुलिस को बिना चार्जशीट या मुकदमा चलाए संदिग्धों को 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है। साथ ही
अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क या तोड़ने का प्रावधान है।
अपराधियों को जिलाबदर करने का भी अधिकार
इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों और गुंडों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा। साथ ही संभावित अपराध या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को घटना घटने से पहले ही संदिग्धों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है।
भाजपा सांसद ने कहा था- भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई
बीते दिनों इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा था कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी। भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई। जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा।