ईवीएम मशीन:जवाब दाखिल करने को तीन सप्ताह का समय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में हुए छेड़छाड़ के मामले में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है;

Update: 2017-09-09 00:25 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में हुए छेड़छाड़ के मामले में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पूरे मामले में यथाशीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध भी किया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हारे हुए सात प्रत्याशियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले को न्यायालय में चुनौती दी है।
राजपुर रोड देहरादून से राजकुमार रायपुर, देहरादून से प्रभुलाल बहुगुणा, मंसूरी से गोदावरी थापली, बीएचईएल रानीपुर से अमरीश कुमार, हरिद्वार ग्रामीण से चरण सिंह, प्रतापनगर टिहरी से विक्रम सिंह नेगी, और काशीपुर से राजीव अग्रवाल ने न्यायालय में याचिका दायर कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की गयी है।

इनकी तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करवाकर संबंधित सीटों के चुनाव निरस्त किये जाएं।इस मामले में न्यायाधीश गुप्ता की एकलपीठ ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जवाब दाखिल करने को कहा था लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से आज एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार जवाब दाखिल करने की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।

इसलिये विपक्षीगणों का जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त किया जाए।
इसके जवाब में प्रतिवादियों की ओर से पीठ से जवाब दाखिल करने का अतिरिक्त समय मांगा गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पीठ से इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई करने की भी अपील की गयी है।

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