तय समय सीमा के अंतर्गत ही जलाने हैं पटाखे
सिर्फ ऐसे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है जिनसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे
रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखे रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने को सुनिश्चित करने को कहा है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि न्यायालय ने कल पारित आदेश में दीपावली और अन्य पर्वा के दौरान पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस तथा नये वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी है।अदालत ने सीरिज वाले पटाखों और लड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
न्यायालय ने ऐसे ग्रीन और इम्प्रूव्ड पटाखे के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है, जिनसे उत्सर्जन और प्रदूषण कम हो और इन्हें लायसेंस प्राप्त व्यापारियों के द्वारा ही बेचा जाए।
अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय द्वारा ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होने बताया कि न्यायालय के ताजा आदेश के परिपालन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 26 अक्टूबर को यहां बैठक भी आयोजित की जा रही है।