पीएमएल के तहत आने वाले मामलों में ईडी को कोई अधिकार नहीं: पी.चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेटे कार्ति के एक मामले के संबद्ध में यहां उनके आवास की तलाशी ली, लेकिन उन्हें तलाशी में कुछ भी नहीं मिला
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेटे कार्ति के एक मामले के संबद्ध में यहां उनके आवास की तलाशी ली, लेकिन उन्हें तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई और ईडी ने चेन्नई में कार्ति के आवास की तीन बार तलाशी ली, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है।
ED found nothing, so took few documents to justify themselves: #Chidambaram
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पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति द्वारा दायर मामलों में ईडी को नोटिस जारी किए थे। कार्ति ने कहा था कि ईडी को धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा, "इन मामलों में मुख्य आधार यह है कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी सहित किसी भी पुलिस द्वारा किसी भी निर्धारित अपराध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। निर्धारित अपराध नहीं होने की वजह से अपराध की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पीएमएल के तहत आने वाले मामलों में ईडी को कोई अधिकार नहीं है।"
There is no FIR concerning a scheduled crime by CBI or any agency. I anticipated they'll search premises in Chennai again but in a comedy of errors they came to Jor Bagh (in Delhi) & officers told me that they thought Karti is an occupant of this house but he is not-P.Chidambaram pic.twitter.com/Nh6K9TNgG5
उन्होंने कहा, "मेरा अंदेशा था कि वे चेन्नई में दोबारा परिसरों की तलाशी लेंगे। लेकिन वे हास्यास्पद तरीके से दिल्ली के जोर बाग स्थित परिसरों की तलाशी लेने आए, और अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें लगा था कि कार्ति यहां रहते हैं, जबकि वह यहां नहीं रहते। वह चेन्नई में रहते हैं।"
पी.चिदंबरम ने कहा कि उन्हें ईडी की तलाशी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास वारंट थे।
उन्होंने कहा, "पीएमएलए के तहत ईडी के पास जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने शयनकक्ष, रसोईघर की तलाशी ली। उन्हें कुछ नहीं मिला।"
उन्होंने कहा, "वे 2012-2013 में इस मामले में सरकार की ओर से दिए गए एक बयान से संबंधित दस्तावेज और मामले की पृष्ठभूमि से संबंधित कागजात ले गए। वे कागज के 13 पóो भी ले गए। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। वे संसद में दिए गए बयान की फोटो प्रतियां हैं।"
पी.चिदंबरम ने कहा, "उन्होंने चेन्नई में तलाशी के बाद भी पेश किया था। अब तक सीबीआई और ईडी तीन बार कार्ति के आवास की तलाशी ले चुकी हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं उन्हें सिर्फ बधाई दे सकता हूं।"
उन्होंने बताया, "तलाशी ले रहे अधिकारी विनम्र थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह आवास कार्ति का नहीं है तो वे शर्मिदा हो गए और माफी मांग रहे थे।"