लिफ्ट में डॉग का मुंह मजल से किया जाए कवर : ऐसे करीब 400 सुझावों को कंपाइल कर रहा प्राधिकरण, कल होगा फाइनल

नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद अब शहरवासियों से आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे है;

Update: 2022-11-19 17:54 GMT

नोएडा। ये मुद्दा बोर्ड में भी उठाया गया था। आज आपत्ति और सुझाव देने की आखिरी दिन है। प्राधिकरण ने जो पॉलिसी लागू की जिसमें लिफ्ट में डॉग लवर्स के लिए क्या नियम हो सकते है इसका जिक्र नहीं किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस पर कई सुझाव आए है। इनफेक्ट सुझाव डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों ने ही दिए है। जिनको मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने कल रखा जाएगा। जिसके बाद तय किया जाएगा कि नियम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे या यहां की पॉलिसी में कुछ बदलाव किया जाएगा।

प्राधिकरण ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह ने बताया कि अब तक 400 से ज्यादा सुझाव मिले है। जिनको देखा जा रहा है। लिफ्ट में डॉग की मूवमेंट कैसी हो इसके लिए भी सुझाव आए है। लोगों का कहना है लिफ्ट में डॉग को लाने से पहले उसके मुंह को मजल (जाली दार कवर) से ढकने का नियम बनाया जाए। ताकि वह किसी को काट न सके। वहीं कुछ ने ये कहा कि सोसायटी में कॉमन से एक अलग लिफ्ट पेट के लिए रिजर्व की जाए। जिससे वे आए और जाए। और न ही उनका कॉमन एरिया से कोई मतलब होना चाहिए।

वहीं नोफा के प्रेजिडेंट राजीवा सिंह ने बताया कि ये एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या का हल सिर्फ सामाजिक समझ से ही निकाला जा सकता है। जहां तक लिफ्ट में डॉग की बात है तो जब कोई डॉग मालिक उसे लेकर लिफ्ट में जाए तो उस दौरान अन्य लोग दूसरी लिफ्ट का प्रयोग करे। इसी तरह के कई सुझाव और आपत्तियां प्राधिकरण को मिली है। जिनको कंप्लाइल किया जा रहा है।  

नोएडा की लिफ्टों में डाग बाइट...

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत ला रेजीडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार को एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। यह वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 7 दिनों के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा।

नोएडा में सेक्टर-75 के अपेक्स एथेना सोसाइटी में लिफ्ट में एक कुत्ते ने डिलीवरी ब्वॉय पर हमला कर दिया। डिलीवरी ब्वॉय का नाम सचिन है। जर्मन शेफर्ड के हमले से घबराकर डिलीवरी ब्वॉय लिफ्ट में ही फर्श पर गिर पड़ा। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया था।

गाजियाबाद में ही राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को ले जा रही थी। कुत्ते ने लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे को काट लिया था। महिला दर्द से कराहते बच्चे को संभालने या पूछने के बजाय लिफ्ट में चुपचाप खड़ी रही थी। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।

ग्रेटर नोएडा की एस एस्पायर हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इसका वीडियो वायरल हुआ।

 ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार पॉलिसी 

  • 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

  • पालतू डॉग का स्ट्रेलाइजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • नोएडा प्राधिकरण एओए , आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए , एओए की होगी।

  • डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए , एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी।

  • डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना , घायल का पूरा इलाज कराना होगा।

  • रजिस्ट्रेशन के बाद एक बॉर कोड दिया जाए। जियो टैगिंग बार कोड पेट के गले में पहनाना होगा।

  • रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक साल में 500 रुपए देकर उसे रिन्यू भी कराना होगा।

  • डॉग ब्रीडिंग का काम फ्लैट या मकान में नहीं करा सकते है। यदि ऐसा मिला तो 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

  • डॉग द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर पहली बार में मालिक पर 100 दूसरी बार में 200 और तीसरी बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • छह माह से अधिक होने पर नसबंदी करानी होगी।

  • घर पर डॉग को अकेला नहीं छोड़ सकते है।

  • रजिस्ट्रेशन के बाद पालतू की मौत हो जाती है तो उसे अपडेट कराना होगा।

  • डॉग के ऊपर और कोई भी प्रतिबंध एओए और आरडब्ल्यूए नहीं लगा सकता है।

  • रिहाएशी इलाके में ब्रीडिंग नहीं  कराई जा सकती है।

Full View

Tags:    

Similar News