तेदेपा सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करे ईडी : उच्च न्यायालय
पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेदेपा के सांसद वाई.एस. चौधरी को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को आदेश दिया कि उनके खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितता से संबंधित न उठाया जाए;
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेलुगू देशम पार्टी(तेदेपा) के सांसद वाई.एस. चौधरी को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया कि उनके खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामले में कठोर कदम न उठाया जाए। न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने चौधरी को सोमवार को ईडी के समक्ष पेश होने और उनके खिलाफ चल रहे मौजूदा जांच में सहयोग करने के लिए कहा।
अदालत ने ईडी को याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को मुकर्रर कर दी।
अदालत चौधरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन को खारिज करने की मांग की थी। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) के तहत एक मामले में चौधरी को पेश होने के लिए कहा था।
तेदेपा सांसद पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।
राज्यसभा के सदस्य चौधरी तेदेपा अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के करीबी सहयोगी हैं।
वह तेदेपा की ओर से मार्च में राजग से नाता तोड़ने से पहले केंद्र में विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे।