दिल्ली हाई कोर्ट ने एआईएफएफ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रफुल्ल पटेल के एआईएफएफ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है और पांच महीनों में नए तरह से चुनाव कराने को कहा है।;

Update: 2017-10-31 18:20 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रफुल्ल पटेल के अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है और पांच महीनों में नए तरह से चुनाव कराने को कहा है। न्यायाधीश रवींद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी को एआईएफएफ का प्रशासक नियुक्त किया है। 

अदालत ने साथ ही एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के चुनाव को बर्खास्त कर दिया है और कहा है कि वह चुनाव राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कोड के बिना आयोजित किए गए थे। 

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